बंगाल सरकार ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन के पुराने नियमों को रद्द कर दिया है। नतीजा पंचायत प्रधान और नगर पालिका चेयरमैन को सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार नहीं रहा।  नई व्यवस्था के तहत जिलाशासक जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट जारी करने वाले मुख्य प्रभारी होंगे। प्रशासनिक कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए डीएम विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को नियुक्त करेंगे। ब्लॉक स्तर पर बीएमओएच के अलावा  मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक अपने संस्थान में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन का काम संभालेंगे। जबकि फर्जी जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट की जांच जारी रहेगी।