भाटपाड़ाः भाटपाड़ा नगरपालिका के नोटिस से गोलघर अंचल के व्यवसाई आतंकित है। दरअसल गोलघर मैदान के ईर्दगिर्द चाय, नास्ता, सब्जी, फूल, कपड़ा की सैकड़ों दुकाने हैं। सड़क के किनारे लगने वाली सभी दुकाने अवैध है। जारी नोटिस में उन्हें सात दिन में जगह खाली करने का निर्देश है अन्यथा संवैधानिक कार्यवाई की चेतावनी दी गई है।

भाटपाड़ा की चेयरपर्सन 17 जनवरी को नोटिस जारी की है। नगरपालिका के कर्मी जगह जगह नोटिस को चिपका गए है। वहां का दुकानदार  कमल चक्रवर्ती उर्फ बूबू ने बताया कि उनके दुकान पर दो लेबर काम करते है, उनके अलवा उन दोनों के परिवार का भरण पोषण उनके व्यवसाय पर निर्भर है। सुबह परौठा और साम को चप बिकता है। मुख्यमंत्री चप शिल्प को प्रोत्साहित कर रही है। जबकि उनके अधीन लोकल अथरिटी गैर जिम्मेदराना हरकत करते हुए इस प्रकार की नोटिस लगा रही है। नोटिस से रोजगार खोने का आंतक है। गत 30 साल से एक ही स्थान पर व्यवसाय कर रहे हैं। 60 का उम्र लांघ चूके है। इस उम्र में अगर रोजगार गंवाना पड़े तो क्या खाएंगे और कैसे परिवार का पालन करेंगे ? कमोवेश सभी व्यवसाईयों का यही कहना है।

इस प्रसंग में भाटपाड़ा नगरपालिका के वाइस चेयरमैन देवज्योति घोष ने कहा कि नोटिस से गोलघर के व्यवसाईयों को आतंकित होने की जरुरत नहीं है। जो भी कार्यवाई होगी उसे व्यवसाईयों की सहमति से की जाएगी। वैसे भी बिना पुनर्वासन दिए अतिक्रमण नहीं हटाने की तृणमूल सरकार की नीति है।